कचरा प्रबंधन

भारत में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कड़ी चुनौती

सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत सभी वेस्ट जेनरेटर द्वारा कचरे को स्रोत पर ही अलग करना अनिवार्य है. जानिए भारत एसडब्ल्यूएम नियम 2016 का कितनी अच्छी तरह पालन कर रहा है?

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भारत में एकत्रित टोटल सोलिड वेस्‍ट कलेक्‍शन में से 1,52,749.5 टन प्रतिदिन है - जबकि 79,956.3 टीपीडी (52.3%) का ट्रीट किया जाता है, 29,427.2 टीपीडी (19.2%) लैंडफिल में जाता है

नई दिल्ली: 2016 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने नए सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 को अधिसूचित किया, जिसने म्युनिसिपल सोलिड वेस्‍ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 को बदल दिया. 16 वर्षों के बाद, भारत में वेस्‍ट मैनेजमेंट रूल को बदल दिया गया और शहरी समूहों, जनगणना कस्बों, भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बंदरगाहों, रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, तीर्थयात्रियों के स्थानों को शामिल करने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों से परे लागू किया गया. देश में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे की भारी मात्रा का प्रबंधन करना क्‍यों जरूरी है, आइए जानते हैं.

सोलिड वेस्‍ट क्या है?

सोलिड वेस्‍ट मैंनेजमेंट नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 ठोस अपशिष्ट को ऐसे अपशिष्ट के रूप में परिभाषित करता है जिसमें ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, गाद या सतही नालियों, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है.

भारत में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार, भारत में नगरपालिका क्षेत्र प्रतिदिन 1.60 लाख (1,60,038.9) टन ठोस कचरा उत्पन्न करते हैं.

उत्पन्न कचरे का 95 प्रतिशत से अधिक एकत्र किया जाता है जो प्रति दिन 1,52,749.5 टन (टीपीडी) है. इसमें से 79,956.3 टीपीडी (52.3%) का उपचार किया जाता है, 29,427.2 टीपीडी (19.2%) लैंडफिल में चला जाता है.

सीपीसीबी के अनुसार, 50,655.4 टीपीडी जो कुल उत्पन्न कचरे का 31.7 प्रतिशत है, उसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका अर्थ है कि कचरे का निपटान अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है. वेस्‍ट एंड सस्टैनबल लाइवलीहुड की सलाहकार चित्रा मुखर्जी कहती हैं,

खुले में फेंका गया और एकत्र नहीं किया गया कचरा बेहिसाब कचरा बनाता है.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में, महाराष्ट्र सबसे अधिक 22,632.71 टीपीडी ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 14,710 टीपीडी और पश्चिम बंगाल (13,709 टीपीडी) उत्पन्न करता है.

लक्षद्वीप केवल 35 टीपीडी कचरा उत्पन्न करता है जो कि यूटी के जनसंख्या आकार के कारण भी हो सकता है, इसके बाद सिक्किम 71.9 टीपीडी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 89 टीपीडी पैदा करता है.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे कचरे को इकट्ठा करता है और उसका ट्रीटमेंट करता है जो कि 1,650 टीपीडी है. कोई कचरा लैंडफिल में नहीं भेजा जाता है.

भारत में सोलिड वेस्‍ट मैनेजमेंट में रुझान

सीपीसीबी ने 2015-16 से 2020-21 तक पिछले छह वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट उत्पादन की गणना की है. 2015-16 में, प्रति व्यक्ति उत्पन्न ठोस अपशिष्ट 118.68 ग्राम/दिन था. 2016-17 में यह बढ़कर 132.78 ग्राम प्रति दिन हो गया, लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट देखी गई. 2020-21 में, प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट उत्पादन 119.07 ग्राम / दिन दर्ज किया गया था.

सोलिड वेस्‍ट प्रोसेसिंग के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है – 2015-16 में 19 प्रतिशत से 2020-21 में 49.96 प्रतिशत तक.

एक और अच्छा संकेत लैंडफिल में भेजे जा रहे ठोस कचरे में घटती प्रवृत्ति है – 2015-16 में 54 प्रतिशत से 2020-21 में 18.4 प्रतिशत तक.

म्यूनिसिपल सोलिड वेस्‍ट की संरचना

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर को प्रकाशित स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में नगरपालिका ठोस कचरे की संरचना इस प्रकार है:

  • जैविक या खाद योग्य अंश: 40-60 प्रतिशत
  • पुनर्चक्रण योग्य या संसाधन वसूली योग्य अंश: 20-30 प्रतिशत
  • गैर-पुनर्नवीनीकरण या दहनशील (आरडीएफ): 10-20 प्रतिशत
  • निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट और अनुपयोगी दहनशील: 5-15 प्रतिशत

अपशिष्ट त्यागना: भारत में सेनेटरी लैंडफिल बनाम डंपसाइट्स

“सैनेटरी लैंड फिलिंग” का अर्थ है भूमि पर ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय कचरे का अंतिम और सुरक्षित निपटान करना. अक्रिय कचरा एक ऐसी चीज है जो बायो-डिग्रेडेबल, रिसाइकिल या ज्वलनशील स्ट्रीट स्वीपिंग या सतही नालियों से निकाली गई धूल और गाद नहीं है.

एक सैनिटरी लैंडफिल को भूजल, सतही जल और हवा की धूल के प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों के साथ तैयार की गई सुविधा माना जाता है. लैंडफिल में निपटाए गए कचरे को हवा या कूड़े के साथ नहीं उड़ना चाहिए; यह खराब गंध का कारण नहीं बनना चाहिए या आग का खतरा नहीं बनना चाहिए. अनिवार्य रूप से, लैंडफिल में निपटाए गए किसी भी कचरे को पर्यावरण में कुछ भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा सीपीसीबी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भविष्य में कचरा डंपिंग के लिए लैंडफिल के लिए 1,924 साइटों की पहचान की गई है. कुल मिलाकर, भारत में 305 लैंडफिल का निर्माण किया गया है, 126 निर्माणाधीन हैं, 341 चालू हैं, 17 समाप्त हो चुके हैं और 11 लैंडफिल कैप किए गए हैं.

वर्तमान में, संचालन में लैंडफिल साइटों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र (137), कर्नाटक (52) और उत्तर प्रदेश (86) में है.

दूसरी ओर, एक डंप साइट अनिवार्य रूप से एक स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता भूमि भरने के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस कचरे के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का एक टुकड़ा है. डंपसाइट्स एक तरह से कचरे को डंप करने का एक अस्थायी समाधान है. देश में 3,184 डंप साइट हैं. जबकि 234 डंपसाइटों को पुनः प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ है कि कचरे को साफ करके भूमि को पुनर्प्राप्त कर लिया गया है, 8 को लैंडफिल में बदल दिया गया है – आंध्र प्रदेश में 3 डंप साइट और मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और चंडीगढ़ में एक-एक को लैंडफिल में बदल दिया गया है.

महान कचरा चुनौती

2017 में, एसोचैम ने अकाउंटिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर “वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया – शिफ्टिंग गियर्स” शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की. रिपोर्ट ने सीपीसीबी के आंकड़ों की खोज की और कहा कि 2011 में 62.05 मिलियन मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न हुआ था. उसके आधार पर, इसने वेस्‍ट प्रोडक्‍शन और ट्रीटमेंट में वृद्धि पर कुछ भविष्यवाणियां कीं.

यह अनुमान है कि 2050 तक, 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी, और वेस्‍ट जेनेरेशन की मात्रा में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. तदनुसार, वर्ष 2021, 2031 और 2050 के लिए हम अपेक्षित अपशिष्ट मात्रा क्रमशः 101 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 164 मिलियन मीट्रिक टन और 436 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हैं. इसके लिए महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र को लैंडफिलिंग के तहत रखना होगा. यदि अपशिष्ट प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य पर विचार किया जाता है, जहां अधिकांश कचरे को बिना उपचार के फेंक दिया जाता है, तो हम वास्तव में अनुमानित 88 वर्ग किमी (नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र के आकार के बराबर) कीमती भूमि को बर्बाद कर रहे हैं.

एक शहर के आकार के बराबर लैंडफिल की कल्पना करें! भारत का विशाल ठोस कचरा एक टाइम बम है और इसके विस्फोट से पहले इसे निष्क्रिय करने का समय आ गया है.

लैंडफिल एक बड़ी समस्या क्यों है और भारत अपने वेस्‍ट का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकता है, जानने के लिए पढ़ें…

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