Highlights
- तकरीबन 200 देशों ने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की
- समझें, जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस क्या है
- क्या होगा अगर वैश्विक समझौते में 'जलवायु न्याय' की उपेक्षा हुई
नई दिल्ली: दो हफ्ते से ज्यादा वक्त तक चर्चा और वार्ता के बाद, ग्लासगो, यूके में पार्टियों के 26 वें सम्मेलन (COP26) जलवायु शिखर सम्मेलन में तकरीबन 200 देशों ने 12 नवंबर को ‘ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट’ को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की. इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को टालने के लिए पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना था और सरकारों को अपने जलवायु लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए कहना था ताकि प्लेनेट की वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोका जा सके. विशेषज्ञों के अनुसार, जबकि ग्लासगो जलवायु समझौते ने उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों के संदर्भ में कुछ प्रगति की है, इसने जलवायु न्याय (Climate Justice) की अवधारणा को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है.
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जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नीतियों के निर्माण और कार्यों के कार्यान्वयन में जलवायु न्याय सभी लोगों के साथ उचित व्यवहार है.
दिल्ली साइंस फोरम के वैज्ञानिक और सदस्य डी. रघुनंदन ने कहा कि जब चक्रवात, बाढ़ या सूखा पड़ता है, तो अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत कम जिम्मेदार होते हैं. उन्होंने समझाया कि जलवायु न्याय इस विचार से उभरा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी धनी और शक्तिशाली लोगों के साथ है – और फिर भी यह सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है. उन्होंने अपनी बात को आगे कहा-
जलवायु न्याय’ यानी क्लाइमेट जस्टिस की यह अवधारणा सिर्फ उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों से जलवायु कार्रवाई को एक ऐसे दृष्टिकोण में बदल रही है, जो मानव अधिकारों और असमानता को भी संबोधित करता है. यह औद्योगिक, विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने जीवाश्म ईंधन जलाकर धन इकट्ठा किया है, लेकिन यह सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर लोग जैसे आदिवासी, गरीब, किसान, मछली पकड़ने वाले समुदाय, बच्चे, विकलांग लोग हैं जो सबसे बुरे प्रभावों का सामना करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग भी एक नैतिक और राजनीतिक मुद्दा है, न कि सिर्फ एक विशुद्ध पर्यावरणीय मुद्दा है और यही जलवायु न्याय के बारे में है.
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जलवायु न्याय: COP26 में क्या हुआ?
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की प्रबंध निदेशक सुनीता नारायण के अनुसार, दुनिया की लगभग 70 फीसदी आबादी को विकास के लिए कार्बन स्पेस तक पहुंच की जरूरत है; उन्हें विकास नहीं करने के लिए नहीं कहा जा सकता.
हालांकि, प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट के साथ गरीब देशों को पेरिस समझौते का पालन करने की कोशिश में अपने विकासात्मक स्वास्थ्य को बाधित करने के लिए कहा जाता है. COP26 को इस असमानता का सामना करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया के लिए कम कार्बन वाले रास्तों को सुरक्षित करते हुए इसका समाधान किया जाए.
COP26, जलवायु न्याय में विफल रहा, CSE विशेषज्ञों के अनुसार. CSE के अनुसार COP26 में जो हुआ वह कुछ ऐसा था :
– सिविल सोसायटी और कार्यकर्ताओं को चर्चा से बाहर कर दिया गया.
– बड़े विकसित देश जो बड़े प्रदूषक हैं, उन्होंने घरेलू जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया, केवल इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषण रोकने के लिए किया गया.
– ऊपर की ओर बढ़ते हुए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमति नहीं बनी. अंतिम टेक्स जलवायु वित्त के लिए विकासशील देशों की जरूरतों को स्वीकार करता है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है.
– ‘नुकसान और क्षति’ के लिए वित्त, जो चरम मौसम की घटनाओं के कारण विनाश की लागत को संदर्भित करता है, की घोषणा नहीं की गई थी. सीओपी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुकसान और क्षति को रोकने, कम करने और संबोधित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पार्टियों, हितधारकों और संबंधित संगठनों के बीच एक संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया.
– समझौते में ऐतिहासिक उत्सर्जन का कोई जिक्र नहीं है. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए कार्रवाई करते समय यह ‘जलवायु न्याय’ की कुछ अवधारणा के लिए “महत्व” को “नोट” करता है.
सनीता नारायण ने जोर देकर कहा कि जलवायु न्याय को एक अवधारणा के रूप में खारिज करना जो केवल “कुछ” के लिए अहम है, ग्लासगो जलवायु संधि का बड़ा दोष है. उन्होंने कहा कि समझौते के पक्ष यह समझने में विफल रहे हैं कि प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु न्याय पूर्व-आवश्यकता है- इसे कार्रवाई का आधार होना चाहिए.
संधि का मौलिक और घातक दोष पहले पेज में है – जहां यह कहता है, बल्कि खारिज करते हुए, कि यह जलवायु न्याय की अवधारणा के ‘कुछ के लिए’ महत्व को नोट करता है. हम इस तथ्य को मिटा नहीं सकते हैं कि कुछ देशों – संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस और अब चीन द्वारा शामिल हो गए हैं – ने कार्बन बजट का लगभग 70 प्रतिशत, वातावरण में उपलब्ध स्थान का उपभोग किया है. दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से नीचे रखने के लिए, चुनौती यह है कि दुनिया में कार्बन बजट खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया के करीब 70 फीसदी लोगों को अभी भी विकास के अधिकार की जरूरत है. जैसे-जैसे ये देश विकसित होंगे, वे उत्सर्जन में वृद्धि करेंगे और दुनिया को तापमान वृद्धि के विनाशकारी स्तर पर ले जाएंगे. यही कारण है कि जलवायु न्याय कुछ लोगों के लिए एक अतिरिक्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक प्रभावी और महत्वाकांक्षी समझौते के लिए पूर्व-आवश्यकता है. समझ की कमी ही समस्या की जड़ है.
रघुनंदन ने जोर देकर कहा कि वैश्विक समझौते में ‘जलवायु न्याय’ की उपेक्षा करने से, कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ेगा, जैसे गरीबों के पास नुकसान से निपटने के लिए कम साधन, और भी अधिक कठिनाइयों, भूख और विस्थापन के प्रति संवेदनशील होंगे.
जलवायु न्याय मानव अधिकारों का मामला है. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, जलवायु परिवर्तन अलग-अलग लोगों और स्थानों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करेगा, और इसलिए राष्ट्रों के भीतर और सभी देशों में असमानताओं को बढ़ाने की संभावना है, और भी अधिक अन्याय पैदा करेगा. COP26 को इसका समाधान करना चाहिए था क्योंकि जलवायु परिवर्तन न केवल सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए भी खतरा है.
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